फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ludhiana: नशा तस्करी की दोषी महिला को 10 साल की कैद, बिहार निवासी से मिली थी छह किलो चरस

Thu, 02 Mar 2023 11:59 AM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

21 मार्च 2020 को थाना जीआरपी के तत्कालीन जांच अधिकारी और मौजूदा एसएचओ जीवन सिंह और एसआई सुरेश कुमार ने लुधियाना स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बिहार के जिला मोतीहारी निवासी पासमति देवी से 6 किलो चरस बरामद की थी।
विज्ञापन
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लुधियाना में एडिशनल सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने बाहरी राज्य से जुड़े नशा तस्करी के करीब तीन साल पुराने मामले में दोषी महिला को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला के खिलाफ वर्ष 2020 में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज हुआ था। 
विज्ञापन


21 मार्च 2020 को थाना जीआरपी के तत्कालीन जांच अधिकारी और मौजूदा एसएचओ जीवन सिंह और एसआई सुरेश कुमार ने लुधियाना स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बिहार के जिला मोतीहारी निवासी पासमति देवी से 6 किलो चरस बरामद की थी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश की थी। जीआरपी की लंबी तफ्तीश और ट्रायल के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा का आदेश सुनाया है।
विज्ञापन

 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें