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Ludhiana: दुष्कर्म मामले के आरोपी पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस के वायस सैंपल लेगी पुलिस, अदालत ने दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

Sat, 16 Jul 2022 03:35 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)

सार

पुलिस ने अदालत में तर्क किया कि महिला ने आरोप लगाए थे कि उसकी वायस रिकार्ड के जरिए सिमरजीत बैंस की बात होती थी। जिसके लिए उसके वायस सैंपल लेने है। जबकि बैंस इसमें पुलिस का कोई समर्थन नहीं कर रहे।  
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कोर्ट में पेश सिमरजीत सिंह बैंस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
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विस्तार
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दुष्कर्म मामले में आरोपी लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस सहित पांचों आरोपियों को लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने तीसरी बार अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक बैंस को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि बाकी चार आरोपी परमजीत सिंह पम्मा, पीए गोगी शर्मा, बलबीर कौर भाभी और जतिंदर कौर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब आरोपी बैंस को सोमवार को दोबारा अदालत में पेश करेगी। पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों ने बैंस से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। 

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अब पुलिस बैंस से वायस सैंपल लेने की तैयारी में है। पीड़ित महिला द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस उसके साथ चैट पर या फिर वायस रिकार्ड के जरिए बात करता था। इसके लिए पुलिस पूर्व विधायक के वायस सैंपल लेना चाहती है। 

शनिवार की सुबह अदालत में काफी कम भीड़ होती है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे ताकि बैंस के समर्थक वहां न पहुंच सके। पुलिस की तरफ से सारा एरिया खाली कराया हुआ था और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पांचों आरोपियों को कमिश्नरेट की टीमें लेकर अदालत पहुंची। पीड़िता के वकील ने सभी का रिमांड मांगा तो बचाव पक्ष ने पुलिस रिमांड का विरोध किया। 
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि बाकी सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने भी अदालत में तर्क किया कि महिला ने आरोप लगाए थे कि उससे वायस रिकार्ड के जरिए बैंस की बात होती थी। जिसके लिए उसके वायस सैंपल लेने है। जबकि बैंस इसमें पुलिस का कोई समर्थन नहीं कर रहे। वह पुलिस को वायस सैंपल नहीं देना चाहते। शनिवार को कोर्ट में बैंस ने भी बहस की और अपनी दलीलें रखीं।

एक और मामले में कार्रवाई की तैयारी

वहीं, बैंस पर एक अन्य मामले में भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वेरका मिल्क प्लांट के महाप्रबंधक द्वारा 2018 में थाना सराभा नगर में बैंस और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप था कि बैंस अनधिकृत रूप से मिल्क प्लांट में घुसे। मामले में कोर्ट के समन की बैंस ने अनदेखी की थी। इसके बाद बैंस और उनके साथियों को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुमित मक्कड़ के आदेश पर धारा 174ए के तहत सिमरजीत सिंह बैंस पर मामला दर्ज किया गया है। 52 साल के सिमरजीत सिंह बैंस और उनके समर्थकों के खिलाफ 12 जून, 2018 को लुधियाना के सराभा नगर पुलिस स्टेशन में वेरका मिल्क प्लांट में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने आदि की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। मामले में भी आने वाले समय में पुलिस रिमांड की मांग करेगी। 

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