आर्मी की वर्दी बेचने वालों कसा शिकंजा
- कारोबार का रिकार्ड पुलिस स्टेशन में जमा करवाने के आदेश
- मुंह पर कपड़ा बांध ड्राइव करने और पैदल चलने पर पाबंदी
अमर उजाला ब्यूरो
लुधियाना। महानगर में अब पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी की वर्दी और अन्य प्रतिबंधित सामान बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि यदि कारोबार का पूरा रिकार्ड तैयार कर उसकी रिपोर्ट नजदीक के पुलिस थाने में जमा नहीं कराई गई तो कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति को वर्दी बेची जा रही है, उसका पहचान पत्र जरूर लें। इसके साथ-साथ खरीददार का मोबाइल नंबर और पूरा पता लेकर उसे रिकार्ड में रखें। प्रत्येक दुकानदार महीने में एक दिन नजदीक के थाने में जाकर रिकार्ड पेश करे।
पुलिस कमिश्नर आरएन ढोके ने आदेश जारी किए हैं कि कमिश्नरेट के अधीन आते इलाके में ड्राइवर करते समय और पैदल चलते समय मुंह पर कपड़ा बांधने वाले लोगों पर भी पाबंदी रहेगी। मुंह पर कपड़ा बांधकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए वाहन चालक मुंह पर कपड़ा बांध कर वाहन चलाते है। अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस के आदेश का पालन नहीं किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।