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Ludhiana News: महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

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अदालत ने आरोपी को 53 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। जगरांव सिटी इलाके में दो साल पहले महिला से दुष्कर्म करने के मामले में नामजद आरोपी गांव रानी वाला खुह निवासी करणबीर सिंह उर्फ बल्ली को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी के दो साथी पहले ही भगौड़े करार दिए जा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी बल्ली को 53 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश जारी किए हैं। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता तो उसकी सजा एक साल ओर बढ़ा दी जाएगी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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जगरांव इलाके में सितंबर 2022 को महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने पुलिस को बयान दिया था कि उसकी शादी 2006 में हुई थी और उसके दो बेटे है। सोशल मीडिया के जरिये गांव अगवर के रहने वाले आरोपी के संपर्क में आई थी। सितंबर 2022 को उक्त आरोपी ने उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद आरोपी उसे कच्चा मलक रोड पर एक घर में ले गए, जहां आरोपी बल्ली के तीन साथी आ पहुंचे। वहां आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने धमकियां दी कि वह किसी को इस बारे में न बताए। आरोपी उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह से हिम्मत जुटा विवाहिता ने इसकी जानकारी परिवार को दी और पुलिस को शिकायत दी। दो साल अदालत में केस चलने के बाद बल्ली को सजा सुनाई गई। आरोपी बल्ली के दो साथी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके। जिस कारण अदालत ने दोनों आरोपियों को भगौड़़ा करार दिया है, जिनकी तलाश की जा रही है।
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