पंजाब की पठानकोट जिला सेशन अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने हत्यारे पति को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पति ने बेहरमी से पत्नी की हत्या की थी। दोषी पति दीनानगर का रहने वाला शशि कुमार है। शशि ने लगभग साढ़े छह साल पहले अपनी पत्नी पूजा देवी की बीच सड़क दातर से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि 25 जनवरी, 2018 में थाना तारागढ़ पुलिस को तारागढ़ निवासी जतिंद्र कुमार बयान दर्ज करवाए थे कि उसकी एक बहन पूजा देवी की शादी दीनानगर निवासी शशि कुमार के साथ हुई। पूजा दीनानगर स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में बतौर हेल्पर थी। आरोप लगाया कि उनके जीजा शशि कुमार पूजा पर संदेह करता था जिस कारण आए दिन ही वे उनके साथ झगड़ा करता।
25 जनवरी 2018 को वह दीनानगर से घरोटा ड्यूटी पर गई थी जैसे ही पूजा बस से उतरकर पैदल आंगनबाड़ी सेंटर की ओर जाने लगी तो सुबह करीब साढ़े 9 बजे उसके जीजा ने स्कूटी पर सवार होकर पीछे से दातर के साथ पूजा के सिर पर दो वार कर दिए। पूजा की गुरदासपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 302,324 आईपीसी के तहत थाना तारागढ़ में मामला दर्ज कर लिया था।
करीब छह साल चले मामले पर एडिशनल सेशन जज रबदीप सिंह हुंदल की ओर से आरोपी शशि कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।