अपने पति से अनबन के बाद पति व दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही सतिन्दर कौर की हत्या के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
वीरवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने प्रेमी लखविंदर सिंह उर्फ राजू निवासी सिंहपुर को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को और 6 महीने की कैद की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
थाना चब्बेवाल पुलिस ने 17 मार्च 2018 को लखविन्दर सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मृतका के भाई गुरदीप सिंह ने पुलिस को बताया था कि शादी के 18 साल बाद सतिन्दर कौर के गांव सिंहपुर के निवासी लखविन्दर सिंह उर्फ राजू से संबंध बन गए थे जिससे घर में तनाव रहने लगा।
करीब 3 साल पहले पंचायती समझौते के मुताबिक अपने दो बच्चों व पति को छोड़कर सतिन्दर कौर छोटे बेटे जश्नप्रीत सिंह के साथ राजू के घर में रहने लगी थी। 16 मार्च 2018 की देर रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिस दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से सतिन्दर की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी लखविंदर सिंह राजू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।