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बहिबल गोलीकांड केस की सुनवाई 25 मार्च तक स्थगित

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फरीदकोट। वर्ष 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से जुड़े बहिबल गोलीकांड केस की शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान केस में चार्जशीट निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा, एसपी बिक्रमजीत सिंह समेत बाकी सभी आरोपी हाजिर रहे जबकि राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अपनी हाजिरी माफ करवाई।
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इसके बाद अदालत ने केस की सुनवाई 25 मार्च तक स्थगित कर दी। जानकारी के अनुसार बहिबल केस में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी सैनी को निजी पेशी से 28 फरवरी तक राहत दी हुई थी लेकिन पिछले सप्ताह ही उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की हिदायत दी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सैनी ने निजी पेशी से छूट मांगते हुए तर्क दिया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उनकी याचिका पर उच्च न्यायालय 19 मार्च को विचार कर सकती है। इसके आधार पर जिला अदालत ने पूर्व डीजीपी सैनी की हाजिरी माफ करते हुए सुनवाई की तारीख 25 मार्च तय कर दी। इस केस में आरोपियों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है और जिस दिन भी सभी आरोपी अदालत में हाजिर होंगे, उन पर अदालत आरोप तय कर देगी। बहिबल केस में पुलिस की गोली लगने से दो नौजवानों की मौत हुई थी जिसमें पंजाब पुलिस की एसआईटी की तरफ से जांच के बाद पूर्व डीजीपी समेत पुलिस अधिकारियों व उनके मददगारों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
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