मोगा। थाना समालसर के गांव राजेआणा निवासी एक किसान ने आरोप लगाया कि कारोबार के लिए उसने अपने प्लाट पर 70 लाख रुपये का लोन लेना था। इसको लेकर समालसर के एक व्यक्ति ने उसे लोन दिलाने का झांसा दिया। लोन दिलाने से पहले ही वह अपना 1.30 लाख रुपये का कमीशन लेकर रफूचक्कर हो गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया है।
मामले की जांच कर रहे एएसआई राज सिंह के अनुसार शिकायतकर्ता किसान बिक्कर सिंह वासी गांव राजेआणा ने पुलिस को दर्ज करवाए बयान में कहा कि उसने कारोबार के लिए बाघापुराना में स्थित अपने 68 मरले के प्लाट पर 70 लाख रुपये का लोन लेना था। इस दौरान उसका संपर्क जगजीत सिंह वासी समालसर के साथ हुआ। आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके प्लाट पर 70 लाख का लोन पास करवा देगा लेकिन इसके लिए उसे पहले कमीशन के तौर पर 1.30 लाख रुपये देने होंगे। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने आरोपी को कमीशन के 1.30 लाख दे दिए। बाद में आरोपी ने न तो उसका लोन पास करवाकर दिया और न ही उसके पैसे वापस किए। मजबूरी में शिकायतकर्ता ने 24 मई 2019 को एसएसपी को लिखित शिकायत कर दी। एसएसपी ने मामले की जांच ईओ विंग से करवाई गई तो आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी जगजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।