बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ करीब डेढ़ साल पहले पकड़े गए एक तस्कर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएस भिंडर की अदालत ने दोषी करार दिया और 15 साल की कैद की सजा सुनाई।
इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी दोषी को भरना होगा व जुर्माने का भुगतान न करने पर दो साल के लिए बढ़ा कारावास भुगतना होगाष
स्थानीय इस्लामाबाद क्षेत्र का निवासी आरोपी परमिंदर सिंह पिंदा 8 मई 2012 को चग्गरा के निकट गुरुद्वारा बाबा शेख फरीद के पास गश्त के लिए निकली पेट्रोल पार्टी ने पकड़ा था।
पुलिस ने गश्त के दौरान स्कूटर सवार पिंदा को रोका और तलाशी के दौरान उससे प्रतिबंधित खांसी की दवाई और मादक प्रभाव वाले इंजेक्शन की बड़ी मात्रा युक्त दो बैग और 360 ग्राम सफेद मादक पाउडर बरामद किए गए।
सरकारी वकील टीएस ग्रेवाल के मुताबिक एनडीपीएस एक्ट की धारा 22-61-85 के तहत उसके खिलाफ मामला चब्बेवाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।