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बहिबल गोलीकांड: वादा माफ गवाह इंस्पेक्टर ने अदालत में दर्ज करवाए बयान

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बहिबल गोलीकांड मामले में एसआईटी के आग्रह को स्वीकार करते हुए जेएमआईसी चेतन शर्मा की अदालत ने वीरवार को ही वादा माफ गवाह बनने की इच्छा जताने वाले आरोपी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह को तलब कर उनका धारा 306 के तहत बयान दर्ज कर लिया।
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जानकारी के अनुसार बहिबल गोलीकांड केस के आरोपी इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया वीरवार शाम करीब 4 बजे शुरू हुई और साढ़े 7 बजे तक जारी रही। नियम के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के समय अदालत में न्यायिक अधिकारी के अलावा कोई भी हाजिर नहीं था। सूत्रों का दावा है कि इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह ने एसआईटी को घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी है जिसमें यह भी खुलासा किया गया है कि बहिबल कलां में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस पार्टी किस बड़े पुलिस अधिकारी के कहने पर मौके पर पहुंची थी। कानूनी माहिरों के अनुसार बयान दर्ज करने के बाद अदालत द्वारा अपना फैसला भी दिया जाएगा।
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