दुराचारी की संपत्ति 29 को होगी नीलाम
बहुचर्चित छात्रा अपहरण कांड में हाईकोर्ट ने दिए हैं पीड़ित परिवार को मुआवजे के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदकोट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदकोट के बहुचर्चित नाबालिग छात्रा अपहरण और दुराचार कांड के दोषी निशान सिंह और उसकी माता नवजोत कौर को पीड़ित छात्रा को 50 लाख और उसके माता पिता को 20-20 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए थे। साथ ही जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को दिए जाने वाले 90 लाख रुपये की वसूली के लिए जिला प्रशासन को दोषी परिवार की जायदाद की नीलामी करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के तहत जिला प्रशासन ने दोषियों की खेतीबाड़ी व आवासीय जमीन को अटैच कर लिया है और उसकी 29 अक्तूबर को मिनी सचिवालय स्थित पटवार भवन में नीलामी रख दी गई है।
जानकारी के अनुसार के छात्रा अपहरण कांड में जिला व सेशन जज की अदालत ने 20013 में मामले के मुख्य दोषी निशान सिंह को उम्रकैद और उसकी माता नवजोत कौर समेत अन्य दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ दोषियों की अपील को हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को खारिज कर दिया था और उन्हें पीड़ित परिवार को 90 लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अक्तूबर को जिला राजस्व विभाग ने दोषी निशान सिंह व उसकी मां की जायदाद में से 36 कनाल खेती योग्य और 16 कनाल आवासीय जमीन को अटैच कर दिया था जिसे 29 अक्तूबर को नीलाम कर दिया जाएगा। नीलामी से जुटाई जाने वाली राशि को मुआवजे के रूप में पीड़ित परिवार को दिया जाना है। हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील खारिज होने के बाद फरीदकोट की अदालत ने इस केस में जमानत पर चल रही निशान सिंह की माता नवजोत कौर और एक अन्य करीबी की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं जबकि निशान सिंह समेत बाकी दोषी पहले से ही जेल में बंद है।