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होशियारपुरः नशे का इंजेक्शन लगाकर मासूम से किया था दुष्कर्म, अब जेल में कटेगी सारी उम्र

Fri, 24 Jan 2020 01:30 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, होशियारपुर(पंजाब)
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फाइल फोटो
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अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने 10 वर्षीय नाबालिग स्कूली छात्रा को नशीले टीके लगा छेड़छाड़, अश्लील हरकत, धमकी देने और दुष्कर्म करने पर अजीत कुमार उर्फ जीता निवासी गांव हलेड़ (तलवाड़ा) को कैद के साथ जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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अदालत ने धारा 376(एबी) में दोषी को 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, 354 बी मे 7 साल की कैद के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 328 में 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना और 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 7 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कैद के दौरान सभी सजाएं एक साथ चलाने के आदेश दिए हैं।

तलवाड़ा थाने के अधीन आते एक गांव की रहने वाली 10 वर्षीय छात्रा को आरोपी अजीत कुमार बहका फुसलाकर गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म की कोशिश करने लेगा। जब बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने नशीला टीका लगाकर बच्ची को बेहोश कर दिया करता था। एक दिन बच्ची की हालत खराब देख जब मां ने पूछा तो बच्ची ने सारी बातें मां को बता दी।
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बच्ची से जुल्म की बात सुनने के बाद बच्ची की मां 23 जनवरी 2019 को थाना तलवाड़ा पहुंच पुलिस अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस सिखायत के आधार पर आरोपी अजीत कुमार उर्फ जीता निवासी गांव हलेड़ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अधीन केस दर्ज कर अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे वीरवार को अदालत ने सजा सुनाई।
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