पंजाब सरकार ने दुराचार पीड़ितों और इसके साथ कत्ल के आश्रितों के लिए मदद राशि में एक लाख रुपये की बढ़ोतरी की है।
पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि दुराचार के पीड़ितों की मदद राशि अधिक से अधिक तीन लाख रुपये और दुराचार के साथ कत्ल के केस में मदद की राशि अधिक से अधिक चार लाख रुपये की गई है।
गौरतलब है कि पहले यह राशि क्रमश: दो लाख और तीन लाख रुपये थी।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुआवजे के अलावा राज्य सरकार द्वारा मानव तस्करी, बाल शोषण और अपहरण के शिकार लोगों को पचास हजार रुपये, बाल शोषण पीड़ितों के साधारण नुकसान या घायल होने वाले लोेगों को 10 हजार और महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास के लिए 20 हजार रुपये मदद राशि दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि एसिड अटैक के शिकार लोगों को सरकार द्वारा चेहरे के बिगड़ने की स्थिति में अधिक से अधिक तीन लाख और किसी अन्य प्रकार के घायलों के लिए पचास हजार रुपये दिए जा रहे हैं।