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बहिबल कलां गोलीकांड: बचाव पक्ष का कोटकपूरा गोलीकांड केस की रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह, 20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई 

Tue, 12 Jul 2022 01:35 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)

सार

बचाव पक्ष के वकील एचएस सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बहिबल केस में आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की याचिकाओं का निपटारा करते हुए सभी को ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखने की हिदायतें दी थी। साथ ही बहिबल व कोटकपूरा केस की एक साथ सुनवाई करने के भी निर्देश दिए।
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अदालत से बाहर आते आरोपी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
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विस्तार
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फरीदकोट में अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत में मंगलवार को साल 2015 के बहिबल गोलीकांड केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को छोड़कर बाकी सभी आरोपी निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा, एसपी बिक्रमजीत सिंह, तत्कालीन एसएचओ अमरजीत कुलार, कारोबारी पंकज बंसल और सुहेल सिंह बराड़ मौजूद रहे। 

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इस दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने हाल ही में बहिबल गोलीकांड केस में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत से बहिबल केस से जुडे़ कोटकपूरा गोलीकांड केस की रिपोर्ट भी मंगवाने का आग्रह किया। चूंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सभी केस एक साथ ही चलेंगे, ऐसे में कोटकपूरा केस की रिपोर्ट भी मंगवाई जाए और बहिबल केस की कंप्लीट रिपोर्ट पेश की जाए। 

इस पर सरकारी पक्ष ने कहा कि कोटकपूरा केस की जांच भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके बाद जिला अदालत ने सरकार को कोटकपूरा केस की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी और मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक स्थगित कर दी। 
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बचाव पक्ष के वकील एचएस सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट ने बहिबल केस में आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की याचिकाओं का निपटारा करते हुए सभी को ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखने की हिदायतें दी थी। साथ ही बहिबल व कोटकपूरा केस की एक साथ सुनवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके चलते उन्होंने कोटकपूरा केस की रिपोर्ट मंगवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा बहिबल केस में तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह पंधेर को हाई कोर्ट से मिली राहत भी खत्म हो चुकी है, ऐसे में उनके खिलाफ बहिबल केस में चालान पेश किया जा सकता है। 

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