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पंजाब: वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य, नहीं लगवाने वालों की 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री बैन

सार

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर वैक्सीन की दोनों डोज न लगवाने वालों को अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। दूसरी डोज न लगवाने वालों को भीड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। 
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vaccine - फोटो : istock
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विस्तार
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हरियाणा के बाद अब पंजाब सरकार ने भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पाबंदी लगा दी है। 15 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज न लेने वाले अब सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकेंगे। पंजाब सरकार ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। 

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पंजाब सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार को पत्र जारी किया है। यह पत्र राज्य के सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों व पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। पत्र में राज्य के अंदर 15 जनवरी से कोविड-19 को लेकर नई पाबंदियों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

15 जनवरी से धार्मिक स्थल, समारोह, बाजार, सब्जी मंडी, बैंक, होटल, बार, रेस्तरां, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल आदि में वहीं जा सकेंगे जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगाई है। ये नियम मुख्य तौर पर संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों व अन्य के लिए है। सरकारी कार्यालयों में भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। हालांकि उन लोगों को छूट मिलेगी, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से वैक्सीन नहीं लगी। 
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उन्हीं को प्रवेश देने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक ली हो। इसके लिए प्रमाण पत्र दिखाना होगा। स्मार्टफोन न होने पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हैं तो कोविन पोर्टल से आये टीकाकरण के मैसेज को दिखाना होगा। जिसके आधार पर आरोग्य सेतु एप से उसकी विश्वसनीयता जांची जाएगी। 

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