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कत्ल के दोषी पांच नौजवानों को उम्रकैद

Mon, 30 Sep 2013 10:35 PM IST
अमर उजाला, पटियाला
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एडिशनल सेशन जज निरभौ सिंह गिल की कोर्ट ने रंजिश की वजह से हुए झगड़े में गंडासे से एक युवक की निर्ममता से हत्या करने के दोष साबित होने पर पांच नौजवानों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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साथ ही सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। सरकारी वकील त्रिपत इंद्र पाल सिंह सेखों 11 नवंबर, 2011 को घग्गा में पांच नौजवानों जोबनजीत, इंद्रजीत, संदीप, गुरप्रीत और लाड़ी व जोबनजीत के पिता जसबीर सिंह ने गांव के ही एक युवक सुखविंदर सिंह उर्फ काला के घर में घुसकर उसका गंडासे मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया।

उस समय वह नौजवान घर में बने पशुओं के बाड़े में काम कर रहा था। बेटे पर हमला होता देखकर पिता गुरभजनीक सिंहने आरोपी नौजवानों को रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उन्हें भी चोटें मारी। बाद में सभी आरोपी नौजवान मौके से फरार हो गए। दरअसल उक्त आरोपी गांव की पंचायती जमीन पर बैठकर नशे करते थे और फिर गाली-गलौच करते थे।
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मरने वाला नौजवान सुखविंदर सिंह आरोपियों को ऐसा करने से रोकता था। वारदात वाले दिन भी सुखविंदर सिंह ने आरोपियों को गांव की जमीन पर बैठकर नशे करने से रोका था। इस केस में घग्गा थाना पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ हत्या, घर में घुसकर लड़ाई झगड़ा करने की धाराओं तहत केस दर्ज किया था।

इस केस के ट्रायल के दौरान जसबीर सिंह की मौत हो गई थी। आज इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बाकी पांचों आरोपी नौजवानों को उम्रकैद और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पत्नी, साली के हत्यारे रिटायर फौजी को भी उम्रैकद
पटियाला। पत्नी और साली के हत्यारे रिटायर फौजी को भी जज संजीव बेरी की कोर्ट ने आज दोष साबित हो जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

जुल्कां गांव के रहने वाले रिटायर फौजी सतनाम सिंह ने 16 जून 2010 को अपनी पत्नी व साली की गला घोंटकर रात के समय हत्या कर दी थी। दरअसल पूर्व फौजी को शक था कि उसकी साली उसकी पत्नी को गैर मर्दों के पास लेकर जाती है। ऊपर से फौजी को पत्नी व साली के नाम पर उसके पिता ने जो जमीन कर रखी थी, उसे हथियाने का भी लालच था।
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पूर्व फौजी की पत्नी व साली का कोई भाई नहीं था। जिसके चलते पिता की सारी जमीन फौजी की पत्नी व साली को मिल गई थी। ऊपर से साली के कोई बच्चा नहीं था।
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