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अदालती आदेश के बाद दुराचार पीड़िता का मेडिकल किया

Sun, 21 Feb 2016 09:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा
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सिविल अस्पताल की बैक साइड में बने चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से दुराचार पीड़ित महिला का तुरंत मेडिकल न करने के चलते अदालत ने सिविल सर्जन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
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अदालत के आदेशों के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत पीड़िता का मेडिकल कर उसकी रिपोर्ट लैब को भेज दी। पीड़िता पक्ष के वकील विकास कुमार ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले एक गांव का युवक अमनदीप सिंह पीड़ित महिला को शादी का झांसा देकर अपने साथ अपनी जान पहचान वाले घर ले गया।

वहां पर आरोपी अपने पिता और घरवालों की सहायता से उसके साथ दुराचार करता रहा। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता ने उसे अपने साथ शादी करने को कहा, तो आरोपी ने शादी करने से इंकार करते हुए उसे जान से मारने की धमकियां दी। वे पीड़िता को नारी निकेतन में छोड़ आए।
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वहां से बीते दिनों पीड़िता का पति उसे वापस लेकर आया। इसके बाद पता चला कि उक्त महिला गर्भवती है। उसका मेडिकल करवाने के लिए उसके परिजन जब अस्पताल गए तो वहां पर तैनात डॉक्टरों ने पीड़ित महिला का मेडिकल करने से मना कर दिया।

उन्होंने बताया कि शनिवार को उन्होंने ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट करनवीर सिंह की अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से पेश होकर उसका मेडिकल करवाने के लिए अदालत से निवेदन किया। इसके बाद अदालत ने सिविल सर्जन को पीड़ित महिला का तुरंत मेडिकल करने के आदेश दिए और साथ में उनको नोटिस भेजकर इस संबंधी जवाब भी मांगा है।

सिविल सर्जन तेजवंत सिंह के साथ संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनके साथ संपर्क नहीं हो सका। पीड़ित महिला ने एसएसपी स्वप्न शर्मा को अमनदीप सिंह और उसके पिता हरजीत सिंह, बलनवीर सिंह और महिला अमरजीत कौर निवासी रामपुरा के खिलाफ शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है।

एसएसपी का कहना है कि मामला उनके ध्यान में है। उन्होंने उक्त मामले में चारों कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना नथाना पुलिस को आदेश दे दिए हैं।
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