एयरपोर्ट के तीन किमी दायरे में रेड जोन, पांच किमी तक यलो अलर्ट जोन किया घोषित
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तीन किलोमीटर का दायरा रेड जोन और पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र यलो अलर्ट जोन घोषित किया गया है।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी राजासांसी जगबीर सिंह औलख ने बताया कि ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित सूचना देना जरूरी है। संबंधित विभागों से अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन का इस्तेमाल हो सकेगा।
गुरुद्वारों से करवाई जा रही अनाउंसमेंट
पुलिस की ओर से एयरपोर्ट के आसपास स्थित गांवों में लोगों को ड्रोन संबंधी सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को जानकारी देने के लिए कई गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है।