पठानकोट में सड़क किनारे पड़ा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल
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सड़कों और गलियों पर मलबा और बिल्ंिडग कंस्ट्रक्शन मैटीरियल डालने वालों को खिलाफ नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम ऐसा करने वालों को चौबीस घंटे का समय देगा। इस दौरान मलबा नहीं हटाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इमारती निर्माण कार्यों के दौरान अक्सर लोग कंस्ट्रक्शन मैटीरियल व मलबे के ढेर सड़कों और गलियों के किनारे लगा देते है। इससे आवाजाही में बाधा होती है। साथ हादसे भी हो जाते है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निकाय विभाग पंजाब ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए। नगर निगम ने निकाय विभाग के इस निर्देश की पालन करते हुए इस नियम को लागू करवाने के लिए छह टीमों का गठन किया है। यह टीमें अपने क्षेत्रों में दौरा करती रहेंगी और नियमों की अवहेलना पाये जाने पर बनती कार्रवाई करेंगी।
नगर निगम कमिश्नर सुरिंद्र सिंह पहले सबंधित व्यक्ति को 24 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि 24 घंटे के बाद भी मलबा नहीं हटाया गया तो संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार नियम तोड़ने पर 1 हजार रुपये, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 2 हजार व तीसरी बार में 5 हजार जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नियम लोगों की ही सुविधा के लिए हैं, इसलिए लोग इसे लागू करने में निगम का सहयोग करें।