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कठुआ रेप और हत्याकांड
कोर्ट के आदेश पर बताए पांच गवाहों के नाम
इनमें से कितने और कौन से गवाह होंगे पेश, इस बारे में नहीं किया क्लीयर
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। बुधवार को बचाव पक्ष के वकील एके साहनी ने बताया कि कोर्ट ने डिफेंस की अर्जी पर प्रोसिक्यूशन को गवाहों की जानकारी देने की बात कही है। जिसके बाद उन्हें 5 गवाहों के नाम बताए हैं, लेकिन इनमें से कितने और कौन से गवाह वीरवार को पेश किए जाने हैं, इस बारे में अब भी प्रोसिक्यूशन ने क्लीयर नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने शॉर्टलिस्ट करने का जो आदेश दिया है, उससे बचाव पक्ष को कुछ हद तक राहत मिली है। साथ ही अभियोग पक्ष की दलील को भी जिला एवं सत्र न्यायालय ने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पीड़ित पक्ष, नामजद आरोपी और गवाहों की सुरक्षा का जिम्मा जम्मू कश्मीर सरकार का है, इसलिए अभियोग पक्ष पांच गवाहों के नाम बचाव पक्ष को देगा और उन पांचों में से एक या दो को अगले दिन की कार्रवाई में बतौर गवाह के रूप में पेश करेगा।
साहनी ने कहा कि कोर्ट ने डिफेंस की मजबूरी और हालातों को महसूस कर यह फैसला सुनाया है लेकिन प्रोसिक्यूशन से उन्हें उम्मीद नहीं कि वह उनके साथ नरम रुख अख्तियार करेगा। साहनी ने कहा कि पूरे केस की साजिश का महल खड़ा करने वाले गवाह को सांबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर पहले भी मामले दर्ज हैं। ऐसे हिस्ट्रीशीटर को प्रोसिक्यूशन गवाह बनाकर ला रहा है।