तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। पांच जजों की संवैधानिक पीठ के तीन जजों ने इसे असंवैधानिक बताया है। कोर्ट के इस फैसले का पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है। आगे की स्लाइड्स में देखें कैसे मनाया जश्न...
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varanasi
- फोटो : अमर उजाला
मुस्लिम महिलाओं ने मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद वाराणसी के मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
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ई-मार्केटिंग के गुर सीखतीं मुस्लिम महिलाएं
- फोटो : अमर उजाला
इस दौरान सदस्य एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदर नाजनीन अंसारी ने इस फैसले का स्वगात करते हुए कहा कि यह महिला सबलीकरण की ओर शक्तिशाली कदम है। इस के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए नए युग की शुरुआत होगी
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supreme court
उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर छह महीने के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह तीन तलाक पर कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र जो कानून बनाएगा उसमें मुस्लिम संगठनों और शरिया कानून संबंधी चिंताओं का खयाल रखा जाएगा।
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तीन तलाक
- फोटो : self
जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस जोसेफ कुरियन ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताते हुए कहा- इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है। जबकि इससे पहले चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि तीन तलाक धार्मिक प्रक्रिया और भावनाओं से जुड़ा मामला है, इसलिए इसे एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता।
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triple talaq
तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों द्वारा असंवैधानिक करार किए जाने के साथ ही लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताई है। आम हो या खास हर आदमी ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ऐतिहासिक है।
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teen talaq
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन तलाक पर सुप्रीमकोर्ट का निर्णय- मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत है। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और संवैधानिक आधिकार की विजय है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कुछ देर में ही फेसबुक, ट्विटर पर ट्रिपल तलाक टॉप पर ट्रेंड करने लगा। ज्यादातर लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है।