संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के तीन मंजिला मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध घोषित किया है। इसके साथ ही इसे गिराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
सपा विधायक इकबाल महमूद की वक्फ संपत्ति पर मोहल्ला डेरा सराय में बने किरायेदार आरिफ के तीन मंजिला मकान के निर्माण को प्रशासन ने अवैध घोषित किया है। निर्माण 15 दिन में गिराने का समय दिया है। इसके लिए बुधवार को मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। यदि इस अवधि में यह मकान नहीं गिराया जाता है तो प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
ध्वस्तीकरण में आने वाला खर्च भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूला जाएगा। यह आदेश जिलाधिकारी की अदालत से अपील खारिज होने के बाद जारी किया गया। एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि तीन मंजिला निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया था। यह मकान मोहल्ला डेरा सराय में मौलाना आरिफ पुत्र अय्यूब अहमद उर्फ छिद्दा पहलवान के नाम से दर्ज है।
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सपा विधायक की वक्फ की गई जमीन पर बना तीन मंजिला मकान गिरेगा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
किरायेदार अय्यूब अहमद पुत्र मकबूल अहमद का नाम भी इसमें शामिल है। मुतवल्ली के तौर पर नवाब इकबाल महमूद का नाम भी जुड़ा है। सुनवाई के बाद 5 फरवरी को इस निर्माण को अवैध घोषित किया गया था। इसे उत्तर प्रदेश निर्माण विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के तहत गिराने का आदेश दिया गया है।
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सपा विधायक की वक्फ की गई जमीन पर बना तीन मंजिला मकान गिरेगा, नोटिस हुआ चस्पा
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डीएम कोर्ट ने अपील खारिज की
मकान अवैध घोषित किए जाने के बाद इस आदेश के खिलाफ 17 मार्च को डीएम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। डीएम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अवैध निर्माण को गिराने के पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
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सपा विधायक की वक्फ की गई जमीन पर बना तीन मंजिला मकान गिरेगा
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दो करोड़ रुपये से ज्यादा मकान में खर्च होने की चर्चा
मोहल्ला डेरा सराय में बने इस मकान पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने की चर्चा है। तीन मंजिला मकान का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया। करीब 400 गज में बने इस मकान का अभी निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। किरायेदार आरिफ विधायक के करीबी हैं। वर्षों पहले यह जमीन मुतवल्ली ने दी थी।
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सपा विधायक की वक्फ की गई जमीन पर बना तीन मंजिला मकान गिरेगा
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वक्फ-अल-औलाद है जमीन
डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि वक्फ-अल-औलाद का अर्थ है कि जमीन/संपत्ति को वक्फ करके उसकी आय या लाभ वक्फकर्ता की संतान/परिवार के हित के लिए होता है। यह साधारण निजी जमीन की तरह बेचने या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी वक्फकर्त्ता की संतान मुतवल्ली बनकर निभाती है।
सपा विधायक की वक्फ की गई जमीन पर बना तीन मंजिला मकान गिरेगा, नोटिस चस्पा करती पुलिस
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विधायक बोले- हमें नहीं पता किस जमीन पर बना था मकान
सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि हमारे दादा नवाब आशक हुसैन खां ने बहुत सी जमीनों को वक्फ-अल-औलाद कर दिया था। इसके वर्तमान में हम मुतवल्ली हैं। हमारी जमीनों पर तमाम लोगों ने मकान बना रखे हैं। हम किराया तक नहीं लेते हैं। जो तीन मंजिला मकान बना है उसकी जमीन हमारी है लेकिन निर्माण जिसने किया है यह उसकी जिम्मेदारी है। अभी हमें यह भी नहीं पता है कि यह जमीन कहां है। यह जानकारी कराई जाएगी।