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बैठक में ये भी लिए निर्णय
महामंत्री के अनुसार बैठक में तय किया गया कि कचहरी प्रांगण में यदि कोई अधिवक्ता सार्वजनिक रूप से या चेंबर में शराब पीता या कोई आपत्तिजनक/अमर्यादित कृत्य करता पाया जाएगा तो उसकी सदस्यता बिना कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी। अगर कोई भी अधिवक्ता या अधिवक्ता का समूह अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने जाता है और उसकी कोई सूचना प्रबंध समिति को नहीं दी जाती और न ही प्रबंध समिति की बिना अनुमति के जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सुरेंद्र ढाका, उदयवीर तोमर, चरण सिंह, रविंद्र सिंह, बिजेंद्र कुमार, मौ. यासीर रहे।