पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को मीट फैक्टरी में अवैध मीट पैकेजिंग के मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। एसीजेएम कोर्ट संख्या-5 ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित फैक्टरी से पकड़े गए मीट के नमूनों की दोबारा जांच के सशर्त आदेश जारी किए हैं। अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया की अल-फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था।
इस प्रार्थना पत्र में दावा किया गया कि कंपनी के पास फूड सेफ्टी एवं स्टेंडर्ड अथॉरिटी के अंतर्गत मीट प्रसंस्करण और भंडारण करने का पूर्ण अधिकार था। इसके बावजूद फ्रीज में रखा मीट जब्त कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मीट का कोई सैंपल फैल होने की रिपोर्ट नर्हीं आई, बल्कि गलत लेबलिंग पाई गई। वहीं अभियोजन अधिकारी का तर्क था कि मीट का भंडारण अवैध रूप से किया जा रहा था। फैक्टरी का लाइसेंस समाप्त हो चुका था।