उत्तर प्रदेश के महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में आरोपी तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार (आईपीएस) ने लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इधर, मामले में आरोपी ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी की जमानत अर्जी की सुनवाई भी शुक्रवार को टल गई।
अब एसपी की अग्रिम जमानत व जेल में बंद आरोपियों की जमानत पर सुनवाई 10 नवंबर को होगी। कस्बा कबरई निवासी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली लगने से 13 सितंबर को मौत हो गई थी। घटना से पहले इंद्रकांत ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।
इसमें तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाने के इंस्पेक्टर देवेंद्र, एक सिपाही, ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी को नामजद कराते हुए कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में मुख्य आरोपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार, इंस्पेक्टर देवेंद्र व सिपाही फरार चल रहे हैं।
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इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला
जबकि, ब्रह्मदत्त और सुरेश जेल में बंद हैं। इंद्रकांत के भाई रविकांत ने बताया कि जेल में बंद सुरेश और ब्रह्मदत्त की जमानत अर्जी पर शुक्रवार एंटी करप्शन कोर्ट लखनऊ में सुनवाई होनी थी। आरोपियों के वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र दिए जाने पर सुनवाई टल गई।
अब कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। रविकांत ने बताया कि इसी एंटी करप्शन कोर्ट में शुक्रवार को आरोपी आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने इंद्रकांत की मौत और ट्रांसपोर्टर की तरफ से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। इस पर भी 10 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय हुई है।