बिकरू कांड में वृहद दंड के तहत दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों पर होने वाली विभागीय कार्रवाई की जिम्मेदारी एसपी साउथ दीपक भूकर को सौंपी गई है। सात पुलिसकर्मियों में से चार के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। जल्द एसपी साउथ कोर्ट की अनुमति लेकर जेल में बंद पूर्व चौबेपुर एसओ विनय तिवारी व दरोगा केके शर्मा के भी बयान लेंगे।
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Kanpur encounter
- फोटो : अमर उजाला
आरोपों और तथ्यों के आधार पर इन सभी पुलिसकर्मियों को विभागीय कार्रवाई कर दंडित किया जाएगा। एसआईटी ने 51 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। इसमें 11 सीओ की जांच एसपी पश्चिम कर रहे हैं। 23 अन्य पुलिसकर्मियों की जांच एसपी पूर्वी के पास है।
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लघु दंड में शामिल पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई खुद डीआईजी कर रहे हैं। वहीं वृहद दंड के तहत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई एसपी साउथ को दी गई है। इसमें पूर्व चौबेपुर एसओ विनय तिवारी, दरोगा केके शर्मा, विश्वनाथ मिश्रा, कुंवर पाल सिंह, अजहर इशरत, सिपाही राजीव व अभिषेक शामिल हैं।
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एसपी साउथ दीपक भूकर ने बताया कि पुलिसकर्मियों को आरोप पत्र दिए गए हैं। वे अपने-अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। जेल में बंद आरोपियों को वहीं पर आरोप पत्र दिया जाएगा। सभी के बयान होने के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी।
ये मिल सकता है दंड
वृहद दंड के तहत पुलिसकर्मी को प्रतिकूल प्रविष्टि, वेतमान या पद पर डिमोशन के अलावा बर्खास्तगी तक का प्रावधान है। पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिस तरह के आरोप होंगे और उससे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होंगे, उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वृहद दंड के तहत विनय तिवारी, केके शर्मा, कुंवर पाल सिंह और अजहर इशरत पर बर्खास्तगी तक की तलवार लटकी है।