बुलंदशहर के नेशनल हाईवे-91 पर 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और सभी परिजनों से लूटपाट करने वाले पांच आरोपियों को सजा होगी। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा ने सभी दोषियों को सजा सुनाएंगे। मामले में पीड़ित परिवार ने दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
एडीजीसी और सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि 28 जुलाई की रात नोएडा निवासी परिवार के छह सदस्य शाहजहांपुर अपने पैतृक गांव में एक तेरहवीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर लोहे की वस्तु फेंककर रुकवा लिया था।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद आरोपियों ने कार सवार किशोरी, उसके पिता, मां, ताई, ताऊ व तहेरे भाई को बंधक बना लिया और कार समेत सड़क के दूसरी तरफ खेत में ले गए। वहां आरोपियों ने तीनों पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और वादी मुकदमा की 14 वर्षीय किशोरी व पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
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इसके बाद आरोपी वहां से लूटपाट कर भाग निकले थे। सीबीआई की जांच में बावरिया गिरोह के आरोपी जुबैर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, सलीम उर्फ बीना उर्फ दीवानजी, साजिद निवासीगण गांव इटखारी बिनौरा, थाना तिरवा जनपद कन्नौज के नाम प्रकाश में आए।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
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जांच पूरी होने पर सीबीआई ने आरोपी जुबैर, सलीम और साजिद के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इसके कुछ समय बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट आरोपी धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल निवासी गांव गेशनपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद, सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बानवोई, आजादनगर थाना मोहम्मदाबाद के खिलाफ दाखिल की थी।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
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न्यायालय में कुल छह आरोपी जुबैर, सलीम, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। एक आरोपी सलीम की करीब चार वर्ष पूर्व जिला कारागार बुलंदशहर में विचरण के दौरान बीमारी से मृत्यु हो गई। न्यायालय ने शनिवार को इन सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायालय से जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया गया था।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश
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बेचैन रहे दोषी, चेहरे पर दिखा सजा का डर
जिला जेल की बैरक संख्या 11 बी में पांचों दोषियों की रात बेचैनी में कटी। शनिवार को अदालत से दोष सिद्ध होने के बाद जब इन्हें जेल ले जाया गया तो वहां सन्नाटा और डर उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। दोषियों ने न तो ढंग से खाना खाया और न ही उनकी आंखों में नींद दिखी।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश
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शाम को जब बैरक में खाना पहुंचा तो पांचों दोषियों ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मन में सजा का खौफ इस कदर था कि उन्होंने थोड़ा बहुत ही खाना खाया। किसी ने आधी रोटी तोड़ी तो किसी ने थाली किनारे रख दी। सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने बताया कि बैरक के भीतर से देर रात तक उनकी आवाजें आती रहीं।
हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश
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हरियाणा की नूंह जेल से लाए गए धर्मवीर, नरेश और सुनील आपस में चर्चा करते रहे, वहीं स्थानीय जेल के जुबेर और साजिद भी उनके साथ बातचीत में जुटे रहे। उनके बीच मुख्य चर्चा इस बात को लेकर थी कि अदालत उन्हें कितनी सजा सुनाएगी।