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Baghpat: हाईकोर्ट से राजुद्दीन को बड़ी राहत, फिर बनेंगे बागपत नगर पालिका चेयरमैन

Mon, 15 Dec 2025 05:49 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत

सार

बागपत नगर पालिका अध्यक्ष राजुद्दीन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बिना सुनवाई दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा सुनवाई कर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।

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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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बागपत नगर पालिका के चेयरमैन पद को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने राजुद्दीन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर राजुद्दीन के नगर पालिका अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है।

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बिना सुनवाई के आदेश पर उठे सवाल
राजुद्दीन की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उनके मामले की सुनवाई पहले वाले प्रमुख सचिव द्वारा की जा रही थी, लेकिन नए प्रमुख सचिव के कार्यभार संभालते ही बिना किसी सुनवाई के ही आदेश पारित कर दिया गया। इसे न्यायसंगत नहीं बताया गया।

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हाईकोर्ट ने किया आदेश निरस्त
हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में प्रभावित पक्ष को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पुराने आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिए कि पूरे प्रकरण में दोबारा सुनवाई की जाए और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाए।

राजनीतिक हलकों में हलचल
कोर्ट के इस फैसले के बाद बागपत की स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजुद्दीन समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि विरोधी खेमे में बेचैनी देखी जा रही है। अब सबकी नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई और दोबारा सुनवाई पर टिकी हैं।
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