लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी जिले के लोगों को पूर्व की सभी पाबंदियों का पालन करना होगा। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद प्रशासन की हुई बैठक में इसकी समीक्षा के साथ सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया गया। बिना मॉस्क लगाए कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। ऐसा करने वालों को जुर्माना भरना होगा।
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lockdown in prayagraj
- फोटो : prayagraj
लॉकडाउन के दूसरे चरण में लागू पाबंदियों की बाबत सरकार ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी। यह तीन मई लागू रहेंगी। इसमें कृषि तथा अन्य आवश्यक कार्यों को लेकर पाबंदियों में कुछ छूट दी गई है। आवश्यक कार्यों में लगे वाहनों की मरम्मत के लिए हाईवे तथा पेट्रोल पंपों के पास दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है लेकिन, अफसरों ने स्पष्ट किया है कि कार, मोटरसाइकिल आदि के वर्कशाप अभी नहीं खुलेंगे।
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प्रशासन का पूरा ध्यान अब लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू कराने के साथ बाहर से आने वालों पर है। ताकि, कोई कोरोना पॉजिटिव जिले में न प्रवेश करने पाए। इसके लिए सीमा सील करने के अलावा कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा बैंकों तथा राशन वितरण के दौरान कंट्रोल पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। साथ में निगरानी बढ़ा दी गई है।
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जरूरतमंदों को भोजन करने वाली संस्थाओं को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना वे भोजन वितरित नहीं कर सकेंगे। इस आदेश प्रयागराजका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोजन वितरण करने वाली संस्थाओं को बृहस्पतिवार को प्रभारी अधिकारी एडीएम प्रशासन वीएस दुबे से अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन करना होगा
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क्षेत्र, संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, किचेने का पता आदि डिटेल देनी होगी। व्यक्ति या संस्थाएं कंट्रोल रूम के नंबर 0532-2641577, 0532-2641578 तथा 7376415228 पर भी विवरण उपलब्ध कराके शुक्रवार तक भोजन वितरण की अनुमति प्राप्त कर सकती हैं। एडीएम प्रशासन वीएस दुबे ने बताया कि शनिवार से बिना अनुमति भोजन वितरण करते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।