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अभ्यर्थी सुखबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है। याची का कहना था कि उसने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा की ओएमआर शीट पर भूलवश अपना रोल नंबर गलत भर दिया है, जिसकी वजह से उसकी कॉपी जांची नहीं गई। कोर्ट से मांग की गई कि इस मामूली गलती को सुधारने का मौका देते हुए उसकी ओएमआर शीट जांची जाए तथा परिणाम घोषित किया जाए। याचिका का अधिवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिवाद किया।