इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब जरूरी और अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुकदमों की ई फाइलिंग की जाएगी तथा अधिवक्ता या संबंधित अधिकारी अपने मोबाइल फोन अथवा पीसी या लैपटॉप के जरिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाईकोर्ट से जुड़ सकेंगे और अपनी बहस कर सकेंगे। इस संबंध में जारी व्यापक दिशा निर्देश हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी किए गए हैं।
वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के लिए संबंधित वकील, वादकारी को हाईकोर्ट ईमेल और एसएमएस के माध्यम से जरूर जरूरी सूचनाएं भेजेगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित होने वाले वकीलों को हाई कोर्ट द्वारा एक टाइम स्लॉट का आवंटन किया जाएगा। सुनवाई से 10 मिनट पहले उनको अपना उपकरण मोबाइल फोन या लैपटॉप, पीसी अथवा टेबलेट आदि तैयार रखना होगा। इस प्रकार से आवंटित टाइम स्लॉट पर उपस्थित न होने वाले वकीलों के मुकदमे में न्यायालय एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। इसमें नो एडवर्स आर्डर का प्रावधान लागू नहीं होगा।