ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए विकास प्राधिकरण ने रविवार को 15 होटल व रेस्टोरेंट, 15 से अधिक मार्बल व हैंडीक्राफ्ट एंपोरियम, पेठा स्टोर सहित 115 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस की एक प्रति उनके प्रतिष्ठानों पर चस्पा की गई है। जिस पर लिखा 17 अक्तूबर तक व्यवसाय बंद करें। ऐसा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में पुलिस प्रशासन बलपूर्वक प्रतिष्ठानों को बंद कराएंगे। जिसके लिए संचालक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
ताजमहल के पश्चिमी गेट, दक्षिण गेट, कटरा फुलेल, पूर्वी गेट स्थित सभी दुकानों पर लाइन से नोटिस चस्पा हो गए हैं। नोटिस थमाने के लिए एडीए ने चार टीमें लगाई हैं। नोटिस में प्रतिष्ठान व मालिक का नाम एवं पता दर्ज है। नोटिस देते समय एडीए टीम संचालकों के फोटो व वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। नोटिस मिलने से व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे लोगों में खलबली है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
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ताजगंज में दुकाने रहीं बंद
- फोटो : अमर उजाला
ताजगंज में रविवार को दोपहर एक बजे तक सभी बाजार बंद रहे। दोपहर बाद होटल, रेस्टोरेंट, हैंडलूम व मार्बल एंपोरियम, पेठा स्टोर, जूता-चप्पल व अन्य दुकानें खुल गईं। छुट्टी के दिन पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ के अनुसार अगले तीन दिन नोटिस की प्रक्रिया जारी रहेगी।
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ताजगंज में दुकाने रहीं बंद
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उन्होंने कहा कि 500 मीटर दायरे का सीमा निर्धारण कार्य अंतिम चरण में है। पुलिस, राजस्व व एडीए की 20 सदस्यीय संयुक्त टीम द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में तत्काल व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जिनका पालन किया जा रहा है।
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ताजगंज में दुकाने रहीं बंद
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दुकानों के लिए सामान लाने पर रोक
विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के आस पास संचालित सभी प्रतिष्ठानों के लिए नए थोक माल की आवक पर रविवार को रोक लगा दी है। बैरियर पर पुलिस माल वाहकों की जांच करेगी।
एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि घरेलू सामान ले जाने पर छूट है। सिर्फ दुकानों व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए थोक में माल लाने पर रोक लगाई है। इससे पहले शनिवार को एडीए ने 17 अक्तूबर तक का दुकानदारों के लिए अल्टीमेटम जारी किया था।