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अखाड़ा परिषद की बैठक में गूंजेगा श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, वृंदावन में 15 अक्तूबर को जुटेंगे संत

Wed, 30 Sep 2020 12:04 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वृंदावन (मथुरा)
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा - फोटो : अमर उजाला
मथुरा के वृंदावन में 15 अक्तूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक प्रस्तावित है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा गूंजेगा। बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और बड़ी संख्या में संत शामिल रहेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इधर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल की गई याचिका स्वीकार या अस्वीकार करने पर अदालत 30 सितंबर को निर्णय लेगी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। 
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अखाड़ा परिषद के ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष हरिशंकर दास - फोटो : अमर उजाला
अखाड़ा परिषद के ब्रज प्रदेश के अध्यक्ष हरिशंकर नाग ने बताया कि 15 अक्तूबर को वृंदावन में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ की मुक्ति का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही वृंदावन में 2021 में होने वाली कुंभ की बैठक और हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। 
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि - फोटो : Amar Ujala
बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सभी कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। उधर, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया कि संघ के कार्यकर्ता भी अखाड़ा परिषद की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो भी निर्णय होगा। उसके अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।

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अधिवक्ता हरीशंकर जैन - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की है। 'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर से दाखिल इस याचिका में न्यायालय से 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि, बराबर में स्थित मस्जिद - फोटो : अमर उजाला
'श्रीकृष्ण विराजमान' की ओर से एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेशमणि त्रिपाठी, करुणेश कुमार शुक्ला, शिवाजी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से यह याचिका दाखिल की गई है। हालांकि 12 अक्तूबर 1968 को कटरा केशव देव की जमीन का समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी द्वारा किया गया। जिसके तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई। याचिका में डिक्री को खारिज करने की मांग की गई है। 
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