प्रतिबंध के लिए अब जनपद में बफर जोन फार्मूला लागू होगा। जहां भीड़ होगी और उससे संक्रमण फैलाव की आशंका रहेगी तो उसे बफर जोन घोषित किया जाएगा। इसके लिए कोई निश्चित परिधि भी तय नहीं की गई है। वहीं हर शनिवार-रविवार को गंभीर मरीजों को छोड़कर निजी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
2 of 6
ताजमहल
- फोटो : अमर उजाला
ताजनगरी में सबसे पहले बफर जोन फार्मूला जिला सत्र न्यायालय पर लागू हुआ। दीवानी के आसपास क्षेत्र को बफर जोन बना 21 दिन के लिए आवाजाही प्रतिबंधित की गई। फिर ताजगंज क्षेत्र और संरक्षित स्मारक बफर जोन बनाए गए। इन्हें खोलने पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी है। अब कोतवाली क्षेत्र के सभी सराफा बाजार बफर जोन हैं। बाजार में पूर्ण आवाजाही व अन्य गतिविधियों पर रोक है। मंटोला क्षेत्र के बाजार भी बफर जोन हो सकते हैं।
विज्ञापन
3 of 6
शाहगंज बाजार में भीड़
- फोटो : अमर उजाला
डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि शहर में भीड़ भरे इलाके बफर जोन की दृष्टि से संवेदनशील हैं। जहां नियम टूटेंगे वहां बफर जोन व्यवस्था लागू कर प्रतिबंध लगाया जाएगा। डीएम ने कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर है। बफर जोन का कोई दायरा तय नहीं। वहां कितने केस मिले इस पर निर्भर करेगा।
लॉकडाउन में निजी वाहन से आने जाने पर रहेगी रोक
हर शनिवार, रविवार को होने वाले 48 घंटे के लॉकडाउन में गंभीर मरीजों को छोड़कर किसी को घर से बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। निजी वाहन से जनपद से बाहर आने-जाने पर रोक रहेगी। आपात स्थिति में भी कोई पास नहीं जारी होगा।
विज्ञापन
5 of 6
लॉकडाउन के दौरान लोगों से पूछताछ करती पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
डीएम प्रभु एन सिंह ने कहा शनिवार व रविवार के दिन आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। किसी मरीज को बाहर जाना है, तो वह सप्ताह के पांच दिनों में ही डॉक्टर को दिखाने चला जाए। साप्ताहिक लॉकडाउन में आने-जाने की कोई छूट नहीं मिलेगी। सिर्फ गंभीर मरीजों के लिए जिले में उपचार हेतु आने-जाने के लिए रियायत रहेगी।
ट्रेन व बस से कर सकेंगे सफर
साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान ट्रेन सेवा जारी रहेगी। कुछ बसें भी चलेंगी। निजी वाहन नहीं चलेंगे। स्टेशन या बस स्टैंड से घर तक जाने के लिए ट्रेन व बस टिकट ही पास के रूप में मान्य होगी।