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Agra News: विदेशी तोते का असली मालिक कौन ? अभी नहीं सुलझा विवाद, अब पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा मामला

Fri, 06 Jan 2023 10:09 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
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तोते के मालिकाना हक का विवाद - फोटो : अमर उजाला
आगरा में अफ्रीकी तोते का विवाद एक बार फिर पुलिस के पास पहुंचा है। तोते को अपना बताने वाले मुनेंद्र जैन ने बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अजय कुमार वर्मा को तोता सौंप दिया, जबकि तोता उनका है। वह उन्हें मिलना चाहिए। साहब, मेरा बाबू (तोता) मुझे दिला दो। मामले में पुलिस आयुक्त ने जांच के आदेश किए हैं।

तोते ने दूर की पुलिस की उलझन: थाने में सुलझाया अपने मालिकाना हक का विवाद, बोला- मुनमुन कहां हो...

बल्केश्वर की पंजा पजाया कॉलोनी के रहने वाले सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी अजय कुमार वर्मा और मुनेंद्र जैन के बीच तोते को लेकर विवाद है। मुनेंद्र जैन का कहना है कि अफ्रीकी तोता उनका है। चार साल पहले वह घर से बाहर जा रहे थे। इस पर वो तोते को पड़ोस में रहने वाले अजय कुमार वर्मा को देकर चले गए। इसके बाद उन्होंने तोते को वापस नहीं किया। अब वो तोता वापस लेना चाहते थे।
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पहले कमला नगर थाने में पहुंचा था विवाद - फोटो : अमर उजाला
मुनेंद्र जैन ने 15 दिसंबर 2022 को पुलिस से शिकायत की थी। कहा था कि पुलिस तोता उन्हें दिलाएं। थाना कमला नगर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। दोनों पक्षों से बातचीत की गई। अजय कुमार की बेटी मुनमुन तोते को लेकर रो रही थी। उधर, तोता बोल रहा था कि मुनमुन कहां हो? इसी आधार पर पुलिस ने फैसला कर दिया। तोता अजय को सौंप दिया।
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तोते के साथ युवती - फोटो : अमर उजाला
मुनेंद्र जैन ने यह भी बताया कि दोनों पक्ष में एक लिखित समझौता भी हुआ था। इसमें तय हुआ था कि अजय कुमार उन्हें पूर्व के लिए 13 हजार रुपये देंगे। इसके साथ ही दस दिन के लिए तोता देंगे। वह पूरी तरह तोते का ख्याल रखेंगे। 

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तोते के साथ सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी का परिवार - फोटो : अमर उजाला
तोता अगर, खाना नहीं खाएगा तो वो उसे वापस कर जाएंगे। मगर, पुलिस की वजह से समझौते की बात पर अमल नहीं किया जा सका। अब तोता वो वापस चाहते हैं। पुलिस आयुक्त डॉ. प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि मामले में थाना कमला नगर पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश किए गए हैं।
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तोते के साथ सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी का परिवार - फोटो : अमर उजाला

मालिकाना हक नहीं बन सकता

अधिवक्ता अनूप शर्मा ने बताया कि पशु-पक्षी की खरीद-फरोख्त के संबंध में कोई कानून नहीं है। इनकी खरीद-फरोख्त नहीं की जा सकती है। इसलिए इनका मालिकाना हक साक्ष्य के अभाव में कानूनी प्रक्रिया का भाग नहीं बन सकते।
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