कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में बेवजह घर से निकलना तो दूर की बात, अगर कोई पड़ोसी के घर में जाता है तो यह भी लॉकडाउन का उल्लंघन है। शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया जा सकता है। यह कहना है आगरा के एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद का। उन्होंने पुलिस की व्यवस्था संबंधी पूछे गए अमर उजाला के पाठकों के सवालों के जवाब दिए।
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एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद
- फोटो : अमर उजाला
सवाल : अगर लॉकडाउन में कोई पड़ोस में जाए तो क्या इस पर भी कार्रवाई होगी? - अनिल तिवारी, बोदला जवाब : हां, यह लॉकडाउन का उल्लंघन है, धारा 188 के तहत केस दर्ज हो सकता है।
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आगरा लॉकडाउन
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सवाल : हम गरीबों को भोजन वितरण करना चाहते हैं, पास कहां से मिलेगा? - सुलोखा रानी, गांधी नगर जवाब : पास की जरूरत नहीं है, हेल्पलाइन नंबर 9639555540 पर नाम, पता, पैकेट संख्या आदि लिखकर भेज दें। पुलिस आपसे खुद संपर्क करेगी।
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आगरा में लॉकडाउन
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सवाल : अगर कोई परिचित बीमार है और उसे देखने जाना है तो अनुमति कैसे मिलेगी? - रजनीश, सीता नगर जवाब : इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। बीमार लोग हेल्पलाइन नंबरों पर डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं।
सवाल : गांव में एक युवक में कोरोना के लक्षण हैं, पुलिस उसे अस्पताल नहीं ले जा रही, कहां शिकायत करें।- देवेश, मलपुरा जवाब : आप कोरोना मेडिकल कंट्रोल रूम के नंबर 0562-2600508, 0562-2600512, 8859074040, 9897334606 पर फोन करें।