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आगरा: मेट्रो रूट के 500 मीटर दायरे में मकान बनाने के है प्लान तो देना होगा 'सेस', जानिए क्या है नियम

Thu, 04 Mar 2021 01:59 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

  • 1840 रुपये प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क है अभी
  •  2040 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा शुल्क
  •  204 रुपये प्रति वर्ग मीटर लगेगा मेट्रो सेस
  •  2244 रुपये सेस के साथ लगेगा कुल विकास शुल्क
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आगरा मेट्रो - फोटो : अमर उजाला
अगर मेट्रो ट्रैक के 500 मीटर दायरे में नया भवन बनाएंगे तो आपको 10 फीसदी मेट्रो सेस (उपकर) आगरा विकास प्राधिकरण को नक्शा पास कराते समय चुकाना पड़ेगा। मेट्रो ट्रेन के दोनों रूट पर नए निर्माण पर विकास शुल्क के साथ आगरा विकास प्राधिकरण 10 फीसदी मेट्रो सेस वसूलेगा। 9 मार्च को एडीए बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर आगरा विकास प्राधिकरण ने मेट्रो सेस का प्रस्ताव तैयार किया है, जो नए निर्माण पर लागू होगा। ताजनगरी में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी पर चल रहा है।
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आगरा विकास प्राधिकरण - फोटो : अमर उजाला
ताजनगरी में दो कॉरिडोर में 30 किमी लंबे ट्रैक पर मेट्रो चलेगी। सिकंदरा से ताजमहल और कालिंदी विहार से आगरा कैंट स्टेशन तक के रूट में जहां से मेट्रो गुजरेगी, उस ट्रैक से दोनों ओर 500 मीटर तक आगरा विकास प्राधिकरण ने विकास शुल्क के साथ मेट्रो सेस वसूलने की तैयारी की है। इन इलाकों में जो भी नया निर्माण कराएगा, उसे एडीए से नक्शा पास करते समय विकास शुल्क के साथ सेस जमा करना होगा। दरअसल, मेट्रो ट्रेन में एडीए को भी अंशदान देना होगा। आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक 9 मार्च को होगी। इसमें मेट्रो सेस के प्रस्ताव को रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद शासन को इसे भेजा जाएगा और उपविधि तैयार की जाएगी।
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आगरा मेट्रो का काम शुरू - फोटो : अमर उजाला
नौ मार्च को होगा फैसला
9 मार्च को एडीए बोर्ड बैठक में मेट्रो सेस का प्रस्ताव रखा जाएगा। गाजियाबाद और नोएडा शहरों में सेस लिया जा रहा है। उसी तर्ज पर हमने प्रस्ताव तैयार किया है। मेट्रो के कारण कई सुविधाएं और अवस्थापनाएं तैयार करनी होंगी।  - राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी सचिव, एडीए

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विकास शुल्क 1840 से 2244 रुपये प्रति वर्गमी बढ़ाया
एडीए में नया नक्शा पास करते समय निर्माणकर्ता को विकास शुल्क के रूप में अभी 1840 रुपये प्रति वर्ग मीटर चुकाना पड़ रहा है। शासन ने इस रकम को बढ़ाकर 2040 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। इसे एडीए बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां मेट्रो नहीं है, वहां विकास शुल्क 1840 से बढ़कर 2040 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। जिन इलाकों में मेट्रो ट्रैक होगा, उसके 500 मीटर दायरे के अंदर बनने वाले भवनों पर 10 फीसदी मेट्रो सेस के रूप में जमा कराना होगा। इस तरह वहां 2244 रुपये प्रति वर्ग मीटर चुकाने होंगे। एडीए के मुख्य नगर नियोजक आरके सिंह ने बताया कि बोर्ड से पास होने के बाद नए नक्शों पर यह व्यवस्था लागू होगी। इसके लिए उपविधि बनाई जाएगी।
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फतेहाबाद मार्ग पर हो रहा मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य - फोटो : अमर उजाला
ऑनलाइन नक्शे के कारण पुराना एक्ट खत्म होगा
एडीए बोर्ड बैठक में नक्शा पास कराने का पुराना एक्ट भी खत्म करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। शासन के निर्देश पर एडीए ऑनलाइन नक्शे पास कर रहा है, जिसे ‘ओवी पास’ का नाम दिया गया है। नक्शे के पुराने नियम ऑनलाइन नक्शों के नियम के कारण अब अनुपयोगी हैं, इसलिए बोर्ड की बैठक में इसे खत्म करने का प्रस्ताव लाया जाएगा।
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