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Indian Railway: इस वजह से ट्रेनों में पंखों को नहीं कर सकता कोई चोरी, जानें इस खास तकनीक के बारे में

Wed, 15 Dec 2021 06:26 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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इस वजह से ट्रेनों में पंखों को नहीं कर सकता कोई चोरी, (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
आपने अक्सर ट्रेनों व स्टेशनों पर 'रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है' लिखा हुआ जरूर देखा होगा। इस स्लोगन को कुछ लोग ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं कि कुछ लोग भारतीय रेलवे की संपत्तियों को भी चुरा कर ले जाते हैं। इस बात को आप 10 साल पहले हुई एक घटना से समझिए, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेल को बिना लॉक किए बगैर सेंट्रिंग में छोड़ दिया गया था। जिसके बाद चोरों ने ट्रेनों से बल्ब, पंखे और पैंट्री कार से फ्रिज वगैरह भी चुरा लिए थे। ऐसे एक नहीं बल्कि अनगिनत मामले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने एक नई तरकीब निकाली है। जिसके बाद लोग चाह कर भी ट्रेनों में से पंखे की चोरी नहीं कर पाते। दरअसल, ट्रेनों में लगे पंखे चोरी करने के बाद किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इन पंखों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह जब तक ट्रेन में लगे होंगे तभी तक काम करते हैं। इसे घरों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।  
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इस वजह से ट्रेनों में पंखों को नहीं कर सकता कोई चोरी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
आखिर इसके पीछे कौन सी तकनीक है?

आमतौर पर हम घरों में दो तरह की बिजली का उपयोग करते हैं। पहला एसी (अल्टरनेटिव करेंट) और दूसरा डीसी (डायरेक्ट करेंट)। यदि घर में एसी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है तो अधिकतम पावर 220 वोल्ट होगा। वहीं अगर डीसी का उपयोग किया जा रहा है तो पावर 5, 12 या 24 वोल्ट होगा। 
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इस वजह से ट्रेनों में पंखों को नहीं कर सकता कोई चोरी(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
ट्रेन में लगे पंखों को डीसी में 110 वोल्ट पर चलने के लिए बनाया गया है। यही कारण है कि इन पंखों को घर में नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए इन पंखों को चोरी करना लोगों के लिए बेकार है। 

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इस वजह से ट्रेनों में पंखों को नहीं कर सकता कोई चोरी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
अगर आप रेल में सफर करते हैं तो आपको ये जरूरी बातें पता होनी चाहिए। ट्रेन एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसमें चोरी करने का मतलब राष्ट्रीय संपत्ति चोरी करना है। ऐसा करने पर आरोपी पर आईपीसी की धारा 380 के तहत केस दर्ज हो सकता है। 
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इस वजह से ट्रेनों में पंखों को नहीं कर सकता कोई चोरी (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि, ऐसे मामलों में जल्दी जमानत भी नहीं होती। इसलिए ऐसा काम करने की बिल्कुल भी न सोचें। 
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