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EPFO Family Pension: क्या है फैमिली पेंशन और किसे मिलता है लाभ? यहां जानें

Tue, 30 Jul 2024 02:59 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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फैमिली पेंशन की पात्रता। - फोटो : Amar Ujala
Family Pension Eligibility Details in Hindi: हर व्यक्ति और हर परिवार ये चाहता है कि उसे आर्थिक रूप से कभी दिक्कत न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर उनके सामने कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए नौकरी या अपना बिजनेस आदि करते हैं। यही नहीं लोग अपने भविष्य के लिए भी बचत करते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए किसी योजना में या अन्य जगहों पर लोग निवेश करते हैं, लेकिन क्या आप फैमिली पेंशन के बारे में जानते हैं? शायद नहीं, पर आप यहां इसके बारे में जान सकते हैं और साथ ही ये भी जान सकते हैं कि इसका लाभ किसे और कब मिल सकता है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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फैमिली पेंशन की पात्रता। - फोटो : istock
फैमिली पेंशन होती क्या है?
  • दरअसल, जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दिए जाने का प्रावधान होता है। आपकी सैलरी में से डीए का 12 प्रतिशत हिस्सा उनके पेंशन फंड में जमा किया जाता है। साथ ही इतना ही पैसा कंपनी भी कर्मचारी के इस खाते में जमा करवाती है। यहां ये जानते चलें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, कोई कर्मचारी अगर किसी कंपनी में 10 साल तक नौकरी करता है तो वो पेंशन पाने के लिए पात्र हो जाता है।
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फैमिली पेंशन की पात्रता। - फोटो : Istock
  • इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को तय राशन के तौर पर पेंशन दी जाती है। पर अगर कर्मचारी का इस बीच किसी कारण से निधन हो जाता है, तो फिर कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन उसके परिवार के सदस्य को दी जाती है जिसे फैमिली पेंशन कहा जाता है।

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फैमिली पेंशन की पात्रता। - फोटो : istock
कौन ले सकता है लाभ?

अविवाहित लोगों के लिए नियम
  • अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अविवाहित हैं। ऐसे में अगर आपका निधन हो जाता है तो फिर आपको मिलने वाली पेंशन को आपके माता-पिता को उम्र भर दिया जाता है। 
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फैमिली पेंशन की पात्रता। - फोटो : istock
पति-पत्नी और बच्चों के लिए नियम
  • अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, मृत व्यक्ति की पत्नी या पति को इसका लाभ दिया जाता है। वहीं, नियमों के हिसाब से दो बच्चों को भी लाभ देने का प्रावधान है। अगर बच्चे की उम्र 25 साल से कम है तो ऐसे दोनों बच्चों को 25-25 फीसदी हिस्सा पेंशन में से दिया जाता है और बाकी 50 फीसदी हिस्सा पत्नी को देने का प्रावधान है।
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फैमिली पेंशन की पात्रता। - फोटो : istock
  • यहां ये भी जान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसका पार्टनर दूसरी शादी करता है, तो ऐसे में बच्चों को 25 साल की उम्र तक 50 की जगह 75 फीसदी राशि पेंशन दिए जाने का प्रावधान है
  • वहीं, अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है तो फिर उसे 75 फीसदी पेंशन जिंदगी भर दी जाती है।
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