आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में अब एक अनिवार्य दस्तावेज हैं। इनके बिना अब कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। स्कूल में दाखिला लेना, बैंक में खाता खुलवाने से लेकर बड़े से बड़ा काम करने के लिए आधार कार्ड बेहद जरूरी है। जीते जी इन डॉक्यूमेंट्स की कई जगह जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद भी इन डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी कई फॉर्मैलिटी होती हैं। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि मृत्यु के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या किया जाता है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मृत्यु के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या होता है? इससे पहले कि आप किसी भी मुश्किल में फंसें, आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु के बाद इन जरूरी दस्तावेजों के साथ क्या करना चाहिए? दरअसल, मृत्यु के बाद पैन कार्ड को सरेंडर करना होता है। लेकिन इससे पहले भी कई फॉर्मैलिटी होती हैं। इसी तरह आधार कार्ड को डेथ सर्टिफिकेट से लिंक कराना होता है।