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जानना जरूरी: दुकानदार ने बेच दिया है गलत सामान और नहीं कर रहा वापस, तो यहां करें शिकायत

Tue, 10 Jun 2025 08:22 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आपको ग्राहकों के अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। अगर कोई दुकानदार खराब सामान की बिक्री करने के बाद उसे वापस नहीं कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
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Consumer Rights India - फोटो : AdobeStock
हम में से अधिकतर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कई सामान जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, पंखा, खान पान से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी करते रहते हैं। वहीं कई बार देखने को मिलता है कि इनमें से कुछ सामान की गुणवत्ता ठीक नहीं होती है। इस स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं। वे खराब सामान को दुकान पर बदलवाने के लिए लेकर जाते हैं। हालांकि, कई बार दुकानदार उस सामान को बदलने में टालमटोल करता है या उसे बदलने से सीधा मना कर देता है। अगर आपने भी दुकान से कोई सामान खरीदा है और उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। वहीं दुकानदार द्वारा उसे बदला नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ग्राहकों के अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। अगर कोई दुकानदार खराब सामान की बिक्री करने के बाद उसे वापस नहीं कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
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Consumer Rights India - फोटो : AdobeStock
आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऑफिशियल पॉर्टल पर विजिट करके दुकानदार की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको इस वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर विजिट करना होगा। 

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Consumer Rights India - फोटो : AdobeStock
इस पोर्टल पर विजिट करने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी शिकायत की जानकारी दर्ज करनी है। शिकायत के समय आपको सामान का बिल और जिस सामान को आपने खरीदा है उसकी फोटो को अपलोड करना है।

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Consumer Rights India - फोटो : AdobeStock
यह सब डिटेल देने के बाद आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ग्राहक का यह हक है कि अगर कोई दुकानदार किसी ग्राहक को खराब, नकली या गलत सामान बेचता है, तो उसके द्वारा इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 

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Consumer Rights India - फोटो : Adobe
यह नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की गई खरीद पर लागू होता है। इसके अलावा आप इसकी शिकायत ऑाफलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसमें आपको जिले के उपभोक्ता फोरम में अपना केस फाइल करना है। आपके द्वारा दर्ज की गई शिकायत अगर सही पाई जाती है, तो आपको रिफंड के साथ मुआवजा भी दिया जाएगा। 

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