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New Criminal Laws: नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानें कैसे घर बैठे लिखवा सकते हैं एफआईआर

Mon, 01 Jul 2024 10:49 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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नए आपराधिक कानून। - फोटो : Amar Ujala
India New Criminal Laws 2024: आज यानी एक जुलाई 2024 का दिन भारत देश के लिए बेहद खास है क्योंकि आज से देश में नए तीन कानून लागू हो गए हैं। अब से देश में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जाना जाएगा। यही नहीं अब से अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बतौर पीड़ित आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही एफआईआर करवा दर्ज सकते हैं। इसके लिए आप इलेक्ट्रोनिक माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें एसएमएस, ईमेल या फिर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट शामिल है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे घर बैठे ई-एफआईआर करवा सकते हैं। आगे आप इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...
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नए आपराधिक कानून। - फोटो : istock
घर बैठे एफआईआर करवाने का ये है तरीका:-

स्टेप 1
  • आप अगर पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर नहीं करवाना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य की पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, जैसे अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको दिल्ली पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है
  • इसके अलावा आप किसी भी ई-कम्युनिकेशन माध्यम से पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत भेज सकते हैं
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नए आपराधिक कानून। - फोटो : istock
स्टेप 2
  • ध्यान रहे कि जब आप ई-एफआईआर करवाएं तो घटना की पूरी जानकारी डिटेल में दें
  • आपको अपना नाम, अपनी पूरी जानकारी भी देनी है
  • साथ ही अगर कोई जरूरी दस्तावेज हैं तो वो भी यहां पर लगाएं, ताकि आपकी शिकायत को मजबूती मिल सके

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नए आपराधिक कानून। - फोटो : istock
स्टेप 3
  • जब आप ई-एफआईआर करवा चुके हैं तो शुरुआती वेरिफिकेशन के लिए इसे जांच अधिकारी को भेजा जाएगा
  • फिर जो इसकी जांच करेगा वो अधिकारी ये सुनिश्चित करेगा कि वो प्रारंभिक जांच शुरु कर सकता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या फिर इसमें अधिकतम 14 दिन लगेंगे।
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नए आपराधिक कानून। - फोटो : Freepik
ये बातें जानें:-
  • अगर आप ई-संचार के जरिए कोई शिकायत भेजते हैं तो उसे तीन दिन के अंदर रिकॉर्ड में लिया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी
  • 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा
  • एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को मुफ्त में दी जाएगी।
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