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Tax Saving Investment Tips: 31 मार्च से पहले बचाना चाहते हैं टैक्स, तो अपनाएं ये इन्वेस्टमेंट टिप्स

Mon, 21 Mar 2022 12:11 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Tax Saving Investment Tips - फोटो : istock
वित्त वर्ष 2021- 22 के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आप 31 मार्च से पहले अपने कैपिटल को लेकर अच्छी प्लानिंग नहीं करते, तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप अच्छी जगह पर अपने पैसों को निवेश करके टैक्स में बचत कर सकते हैं। आपने जो कैपिटल गेन किया है, उसे कैसे टैक्स फ्री किया जाए? इसके लिए आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं कि आप अपने कैपिटल पर 31 मार्च से पहले कैसे टैक्स बचा सकते हैं -

सेक्शन 80सी टैक्स सेविंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस सेक्शन के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसमें कई तरह के डिडक्शन को शामिल किया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स आदि शामिल हैं।
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Tax Saving Investment Tips - फोटो : amar ujala
अगर आप 31 मार्च से पहले अपने कैपिटल पर टैक्स की बचत करना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में कई लोग इनकम टैक्स के इस सेक्शन का इस्तेमाल कर टैक्स में बचत करते हैं।
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Tax Saving Investment Tips - फोटो : istock
अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करना चाहिए। इस स्कीम में निवेश करके आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

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Tax Saving Investment Tips - फोटो : Istock
नेशनल पेंशन स्कीम की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपये है। वहीं अब इनकम टैक्स के सब सेक्शन 1बी यानी 80CCD (1B) के अंतर्गत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है। ऐसे में आप पेंशन फंड में निवेश करके 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।  
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Tax Saving Investment Tips - फोटो : Istock
विशेषज्ञों की मानें तो आपको समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते रहना चाहिए। उसके बाद अपनी जरूरत के मुताबिक अपने पैसों को दोबारा टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करें। 
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Tax Saving Investment Tips - फोटो : Istock
एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको इमरजेंसी फंड में कुछ राशि को जमा करते रहना चाहिए। ऐसे में निवेश को रिडीम करने के बाद कुछ पैसों को इमरजेंसी फंड में जमा करें।
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Tax Saving Investment Tips - फोटो : Istock
हम सभी को पता है कि नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है। पुराने टैक्स सिस्टम में डिडक्शन की सुविधा दी गई है। इसके अंतर्गत 2.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। 2.5 से 5 लाख तक के इनकम पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख के इनकम पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा इनकम वाले लोगों पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में अगर आप योजनाबद्ध ढंग से अपने टैक्स स्लैब को घटाने पर फोकस करते हैं, तो ऐसा करके आप अच्छे खासे पैसों की बचत कर सकते हैं।
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