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Single Use Plastic: आज से दुकानदार भूलकर भी न करें ये गलतियां, पकड़े जाने पर लाखों का जुर्माना और हो सकती जेल

Fri, 01 Jul 2022 02:57 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना - फोटो : Amar Ujala
Single Use Plastic: आप कभी न कभी घर से बाहर सामान खरीदने जरूर जाते होंगे? एक दिन में, दो दिन में या हफ्ते में, किसी न किसी दिन तो आपको भी दुकान पर जाकर सामान खरीदना पड़ता है। इसमें होता ये है कि हम दुकान पर जाते हैं, सामान लेते हैं और दुकानदार उस सामान को पॉलीथिन या प्लास्टिक से बने बैग में रखकर आपको दे देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और न ही किसी दुकानदार को ऐसा करना है, क्योंकि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री, पॉलीथिन और इससे बने बैग आदि बैन हो गए हैं। ऐसे में अगर आप एक दुकानदार हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नहीं तो आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगने के अलावा आपको जेल तक हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि दुकानदारों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना - फोटो : Istock
क्या-क्या हुआ है बैन?
  • दरअसल, सरकार ने प्लास्टिक बैन को लेकर 16 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी। सरकार द्वारा जार किए गए आदेश के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि, कम प्लास्टिक की परत वाले कागज के कप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना - फोटो : istock
जुर्माना और जेल
  • अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो ऐसे व्यवसायियों और उद्यमियों पर 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या 5 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं।

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Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना - फोटो : istock
  • वहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर आम लोगों के ऊपर 500 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा।
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Single Use Plastic Ban: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना - फोटो : Istock
दुकानदार इन बातों का रखें ध्यान:-
  • गलती से भी पुरानी पॉलीथिन का इस्तेमाल न करें। न ही किसी को इसमें सामान दें और न ही किसी से लें।
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दुकान पर आने वाले ग्राहकों को घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर आने को कहें। दुकानदार दुकान पर लोगों को सामान देने के लिए कागज से बने लिफाफों का इस्तेमाल कर सकते हैं। - फोटो : Istock
  • दुकान पर आने वाले ग्राहकों को घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर आने को कहें।
  • दुकानदार दुकान पर लोगों को सामान देने के लिए कागज से बने लिफाफों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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