Rent Agreements: किराए पर घर लेते वक्त रेंट एग्रीमेंट बनवाने की आवश्यकता होती है। रेंट एग्रीमेंट में किराए समेत कई जानकारियां होती हैं। रेंट एग्रीमेंट अस्थाई निवास प्रमाण पत्र के रूप में भी काम करता है। सबसे खास बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का बनता है। कभी एक साल के लिए यह एग्रीमेंट नहीं बनता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने का ही क्यों बनता है और इसके पीछे की वजह क्या है?
दरअसल, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (डी) के मुताबिक, एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है। मतलब यह है कि मकान मालिक 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। कानून के जानकर के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह भारत में पेचीदा कानूनों और ज्यादातर कानूनों का किराएदारों के पक्ष में होना है। अगर किराएदार से संपत्ति के मालिक का विवाद होता है और वह किराएदार से संपत्ति खाली कराना चाहता है, तो यह उसके लिए एक मुश्किल काम है।