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RBI: कहीं इस बैंक में तो नहीं है आपका खाता, RBI ने किया लाइसेंस रद्द

Fri, 21 Jul 2023 02:09 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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RBI - फोटो : istock
RBI: हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित एक कॉ-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस बैंक का नाम यूनाइटेड इंडिया कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। यह बैंक उत्तर प्रदेश, बिजनौर के नगीना में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बैंकिंग कारोबार को बंद करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कमिश्नर और सहकारी रजिस्ट्रार को भी इस बैंक को बंद करने के लिए कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी कमिश्नर और कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने के लिए निर्देश जारी किया है। डीआईसीजीसी के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के तहत इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के लिए कहा गया है। 
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RBI - फोटो : अमर उजाला
आरबीआई के मुताबित यह बैंक बैंकिंग रेगुलेशन Act, 1949 की धारा-56 के साथ ही धारा 11(1) और धारा 22 (3) (D) के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा था।
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Bank - फोटो : Istock
रिजर्व बैंक के निर्देशों के आधार पर बैंक की सभी सेवाओं को 19 जुलाई, 2023 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको लेकर 14 जुलाई को ऑर्डर जारी कर दिया गया था। 

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RBI - फोटो : अमर उजाला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के 99.98 फीसदी जमाकर्ता DICGC से पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के अंतर्गत पांच लाख रुपये की राशि का दावा कर सकता है। 
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RBI - फोटो : पीटीआई
रिजर्व बैंक ने बताया है कि कई पहलुओं को ध्यान में रखकर यूनाइटेड इंडिया कॉ-ऑपरेटिव बैंक पर यह कार्रवाई की गई है। 

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