कोरोना काल में लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। इस दौरान कई बच्चों ने भी अपने माता-पिता को भी खोया है। ऐसे में इन बच्चों के भरण-पोषण के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले ये योजना 31 दिसंबर, 2021 तक ही वैध थी। दरअसल, इस योजना में उन बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में घोषित और चित्रित की गई तारीख 11.03.2020 से लेकर 28.02.2022 के बीच अपने माता-पिता या दोनों में से एक को खोया है। इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को एक पत्र भेजा गया है। साथ ही इसकी एक प्रति सभी जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भी दी गई है। इस योजना के पात्र वही बच्चे हैं जिनकी आयु माता-पिता की मृत्यु की तिथि पर 18 वर्ष से कम थी।