PAN Aadhaar Link
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हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने आधार-पैन लिंकिंग को लेकर एक चेतावनी जारी की है। इनकम टैक्स ने अपने ट्वीट में लिखा है - "आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!"