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PAN Aadhaar Link: तीन स्टेप्स में ऐसे पता करें आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं?

Thu, 06 Apr 2023 06:15 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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How To Check PAN Aadhaar Linking Status - फोटो : Amar Ujala
How To Check PAN Aadhaar Linking Status: पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। पैन कार्ड को इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इस कार्ड की मदद से वित्तीय ट्रांजेक्शन और टैक्स इवेजन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। पैन कार्ड में आपकी कई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने 30 मार्च, 2023 को पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन निश्चित की थी। हालांकि, 30 मार्च से पहले ही इस डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया। अभी भी देश भर में करोड़ों पैन कार्ड धारकों ने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए। अगर आप इस काम को 30 जून 2023 से पहले नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसी कड़ी में आज हम आपको तीन आसान स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस बारे में पता कर सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। 
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How To Check PAN Aadhaar Linking Status - फोटो : Income Tax Gov

स्टेप 1

इस बारे में पता करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट  https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करना है। 
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How To Check PAN Aadhaar Linking Status - फोटो : Income Tax Gov

स्टेप 2

इस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होमपेज पर आपको क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार के विकल्प का चयन करना है। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। 

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How To Check PAN Aadhaar Linking Status - फोटो : सोशल मीडिया

स्टेप 3

नया पेज ओपन होने के बाद पैन और आधार नंबर को दर्ज करना है। पैन और आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको वैलिडेट के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक होता है। इस स्थिति में स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा।
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How To Check PAN Aadhaar Linking Status - फोटो : अमर उजाला
इस आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। इस स्थिति में आपको 1 हजार रुपये जुर्माने का भुगतान करना होगा।
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