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NPS: मैच्योरिटी से पहले निकालना चाहते हैं एनपीएस खाते से पैसा, तो जान लें ये जरूरी नियम

Fri, 18 Mar 2022 03:47 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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How to withdraw money before maturity from NPS account - फोटो : अमर उजाला
रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आर्थिक रूप से आसान बनाने के लिए लोग कई जगहों पर निवेश करते हैं। कोई म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करता है, तो कोई अपने पैसों की एफडी करवा लेता है। हालांकि, ज्यादातर लोग अपने पैसों को किसी ऐसी जगह पर निवेश करना पसंद करते हैं, जहां पर बाजार जोखिमों का खतरा कम रहता है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर लोग नेशनल पेंशन स्कीम में अपने पैसों का निवेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोगों को अपने पैसे मैच्योरिटी से पहले निकालने पड़ते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप मैच्योरिटी से पहले अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं -  
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How to withdraw money before maturity from NPS account - फोटो : i stock
आप अपने एनपीएस खाते से तीन परिस्थितियों में पैसों को निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट होने पर आप एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अगर निवेशक की मृत्यु हो जाए उस स्थिति में पैसे निकाले जा सकते हैं।  इसके अलावा अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत है, तो आप अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं।
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How to withdraw money before maturity from NPS account - फोटो : i stock
अगर आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो इस स्थिति में आप मैच्योरिटी से पहले अपने एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका अकाउंट तीन साल पहले खुला होना जरूरी है। अगर आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने कंट्रीब्यूशन का 25 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं।

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How to withdraw money before maturity from NPS account - फोटो : istock
पैसा निकालने के लिए कैलकुलेशन उस राशि पर होती है, जिस पर निवेशक ने योगदान किया है। जमा रकम पर मिले अतिरिक्त ब्याज आदि की गणना इसके लिए नहीं की जाती है।
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How to withdraw money before maturity from NPS account - फोटो : istock
निवेशक बीमारियों के इलाज, शादी, बच्चों के एजुकेशन या अन्य जरूरतों पर कुछ पैसे निकाल सकते हैं। आंशिक पैसा केवल 3 बार ही निकाला जा सकता है। दो बार पैसों को निकालने के बीच 5 साल का अंतर होना जरूरी। वहीं अगर निवेशक बीमारी के चलते पैसा निकालने जा रहा है, तो इसमें वह बीच में भी पैसों को निकाल सकता है।
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